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अब ITR फाइल करने का नहीं कोई झंझट, इस आसान से फॉर्म को भरकम करें TDS रिफंड के लिए क्लेम
ITR Filing 2025

ITR Filing 2025: नई सुविधा के तहत, पूरा आईटीआर फाइल करने की जगह एक ऐसा फॉर्म पेश किया जाएगा, जिसे भरने में आसानी हो. यह फॉर्म फॉर्म 26AS से टीडीएस डेटा अपने आप ले लेगा
ITR Filing: वेतनभोगी कर्मचारियों को अक्सर टीडीएस रिफंड की अर्जी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना पड़ता है. भले ही उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो. सरकार का प्लान अब इस प्रॉसेस को और आसान बनाने का है. अगले इनकम टैक्स बिल 2025 में इसके लिए प्रावधान शामिल है.
अब आसान होगा रिफंड क्लेम करना
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी का ऐसा मानना है कि टैक्सेबल लिमिट से कम इनकम वालों को टीडीएस रिफंड क्लेम करना गैर-जरूरी और बोझिल लगता है. कमेटी का सुझाव है कि टैक्सपेयर्स को अपने फॉर्म 26AS के बेसिस पर एक सिंपल सा फॉर्म भरकर रिफंड क्लेम करने की सुविधा मिलनी चाहिए.